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July 2, 2022
पोक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने अलवर गेट थाना अंतर्गत 9 मार्च 2019 को थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 363, 342 के तहत मुकदमे में सजा का ऐलान करते हुए आरोपी परमेन्द्र सिंह नायक को 10 वर्ष कठोर कारावास और 1लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट संख्या 2 विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 दस्तावेज और 19 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए गए। शेखावत ने बताया कि आज पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने आईपीसी की धारा 363,342, एवं धारा 9 एम/10 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मुलजिम परमेन्द्र सिंह नायक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ ही 1 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त 1 माह का कठोर कारावास अलग से भुगतेगा।
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