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February 8, 2022
उदयपुर। राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह व 18 वर्ष पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
कलेक्टर ताराचंद मीणा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों की विशेष बैठक लेकर समस्त पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि दिलाने के लिए अभियान रूप में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिजन की कोविड-19 से मृत्यु हुई है और उसके मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण कोविड-19 दर्ज हो। कोविड-19 का मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल से जारी किया जाएगा, यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है। अन्य समस्त प्रकरणों में जिला कलेक्टर के स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निर्णय किया जाएगा।
यह दस्तावेज होंगे आवश्यक
प्रार्थना पत्र (परिशिष्ट-य), मृतक का पहचान पत्र, आवेदक का मृतक से रिश्ते का दस्तावेज, आवेदक का जन आधार कार्ड, आवेदक का कैंसल चेक, हॉस्पिटल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र।
अनाथ बच्चे को बाल सहायता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मानधाता सिंह ने बताया कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता के रूप में तत्काल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 2500 रुपए प्रतिमाह तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी।
विधवा को 1 लाख की सहायता
मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना में कोरोना से विधवा महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। विधवा महिला को आजीवन 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन भी मिलेगी।
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