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June 20, 2017
नेशनल रिपोर्ट – मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में टाडा की स्पेशल कोर्ट ने अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया था, जबकि अब्दुल कय्यूम को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।
12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले के मुख्य आरोपी और देश छोड़ पुर्तगाल भागे सलेम को कड़ी मशक्कत के बाद 2005 में प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।
इस मामले में मुख्य आरोपी माफिया डॉन अबु सलेम के अलावा मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट उर्फ ताहिर टकला, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं। मुस्तफा दोसा को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।
मामले में याकूब को हो चुकी है फांसी
साल 2007 में पूरे हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे। इस मामले के मुख्य आरोपी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा दी जा चुकी है।
डॉन अबू सलेम पर ये है आरोप
डॉन अबू सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है। सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे। दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम और दो अन्य दत्त के गए और वहां से दो राइफलें तथा कुछ गोलियां लेकर वापस आए थे।
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