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June 19, 2017
अजमेर सिटी रिपोर्टर- जिला महिला सहायता समिति की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा दुराचार की पीड़ित एक बालिका को 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव पारित कर महिला अधिकारिता निदेशालय भिजवाएं जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में समिति द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन एवं प्रगति के संबंध में विचार विमर्श किया गया। जिला कलक्टर ने इस अधिनियम को व्यापक प्रचारित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया गत त्रोमास के दौरान व्यथित महिला द्वारा कुल 95 प्रकरण जिला एवं सत्रा न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए गए है। जिन्हें निस्तारित कर दिया गया है। बैठक में समिति के सदस्य सचिव ने बताया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 एए के अधीन न्यास/ संस्थाओं का पंजीयन व 80 जी के अधीन छूट का प्रमाण पत्रा प्राप्त हो गया है। इस संबंध में दान दाताओं से दान एकत्रित करने पर भी चर्चा की गई।
बैठक में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के प्रतिनिधि ने भी वित्तीय वर्ष 16-17 की प्रगति रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जिसका सभी सदस्यों ने अवलोकन किया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकया गोहाएन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोलाराम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक, समिति सदस्य अर्चना बोहरा, गिरिजा यादव सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
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