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September 1, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज अधिकांश FIR रद कर दी हैं, केवल गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वालों को छोड़कर।
नई दिल्ली। 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बाद जिन छात्र प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज की गई थीं, उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR को रद कर दिया, सिवाय उन लोगों के जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले रद माने जाएंगे।सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े कदम के बाद, CJP ने दिल्ली में 5 सितंबर को होने वाले अपने प्रस्तावित मार्च को रद कर दिया। कोर्ट का यह आदेश केंद्र सरकार के उस आश्वासन के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि 20 जुलाई के CJP विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे और भविष्य में इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल 2,873 लोगों में से कुछ के खिलाफ एक FIR पर आगे बढ़ने की अनुमति दी है, क्योंकि उनका आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर रहा है CJP ने क्या कहा?सुनवाई के बाद दास ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाया कि आखिर इन ‘खूंखार अपराधियों’ को समाज में खुलेआम घूमने की इजाजत क्यों दी गई।
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