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July 16, 2026
23 जुलाई 2024 को दर्ज हुए मुकदमें में पॉक्सो कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले दुराचारी को 20 वर्ष कठोर कारावास,
20 हजार के अर्थ दंड से किया दंडित
पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह ने 17 वर्ष की नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया।पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2024 को पीड़िता के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि जब वह घर पर मौजूद नहीं थे तब उनकी नाबालिक बेटी को कोई भगा कर ले गया आसपास तलाश किया लेकिन नहीं मिली 4 दिन पहले आरोपी धमकी देकर गया था कि तेरी बेटी को भगा ले जाऊंगा। मुझे आशंका है कि वही मेरी बेटी को भगा ले गया है। इस पर पुलिस थाना बोराणा ने प्रथम सूचना 73/ 2024 दर्ज कर पीड़िता की तलाश प्रारंभ की। 26 जुलाई को पीड़िता को दस्तायाब कर लिया गया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसे बाड़े में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया,इसके बाद मंदिर में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसकी गलत तस्वीर खींच ली, जिसके आधार पर उसके साथ कई बार गलत काम किया। इस पर पुलिस ने धारा 137(2) 64 (1)भारतीय न्याय संहिता 3/ 4,5 /6 ,11/12 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने पीड़िता के 180 ओर183 बीएनएस के बयानों में घटना की ताइद की। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 का गवाह और 37 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। पीड़िता के बयानों और एफएसएल की रिपोर्ट को सक्षम मानते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को कड़ी सजा से दंडित किया
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