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June 26, 2026
नई दिल्ली। देश में 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना और री-इश्यू कराना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। नई दरें लागू होने के बाद सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों में आवेदन करने वाले लोगों को अधिक शुल्क देना होगा।
नई फीस संरचना के अनुसार, 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। वहीं, तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5000 रुपए शुल्क देना होगा, जो पहले 3500 रुपए था। इसका सीधा असर उन आवेदकों पर पड़ेगा, जो नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या पुराने पासपोर्ट को री-इश्यू कराना चाहते हैं।
60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी
सरकार ने 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी की है। अब 60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए 2000 रुपए के स्थान पर 3500 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं, तत्काल श्रेणी में 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 4000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई है।
यह बढ़ोतरी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अधिक यात्रा के कारण ज्यादा पेज वाले पासपोर्ट की जरूरत होती है। व्यापारियों, लगातार विदेश यात्रा करने वाले पेशेवरों और नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा।
14 साल बाद बदली फीस
मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के बाद नई दरों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। पासपोर्ट फीस में यह बढ़ोतरी करीब 14 साल बाद की गई है। इससे पहले वर्ष 2012 में पासपोर्ट फीस में बदलाव किया गया था।
फीस बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई से नए आवेदन, री-इश्यू और तत्काल सेवा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को संशोधित शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा। जिन आवेदकों ने पहले से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रखी है, उन्हें लागू नियमों और भुगतान स्थिति के अनुसार संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र से जानकारी लेनी होगी।
आवेदकों पर बढ़ेगा आर्थिक भार
पासपोर्ट फीस बढ़ने से आम आवेदकों पर आर्थिक भार बढ़ेगा। विशेष रूप से तत्काल पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों को अब अधिक राशि खर्च करनी होगी। हालांकि, सरकार की ओर से पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक सुगम, समयबद्ध और डिजिटल प्रक्रिया से जोड़ने पर भी लगातार काम किया जा रहा है।
पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर शुल्क, दस्तावेज और अपॉइंटमेंट से जुड़ी जानकारी अवश्य जांच लें। नई फीस लागू होने के बाद पुराने शुल्क के आधार पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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