For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 126586284
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: आदर्श नगर थाना पुलिस की तत्परता से 7-8 साल का  बच्चे को सुरक्षित  परिजनों को किया सुपुर्द , |  Ajmer Breaking News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता के श्याम मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा, सोनार बांग्ला का जताया विश्वास |  Ajmer Breaking News: अक्षय तृतीया पर बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित |  Ajmer Breaking News: दर्शन से पहले ही थम गई ज़िंदगी: पुष्कर मंदिर मार्ग पर महिला की अचानक मौत |  Ajmer Breaking News: जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने बूबानिया व नांदला में किया निरीक्षण,गर्मियों में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए प्रशासन ने जाने जमीनी हालात |  Ajmer Breaking News: अजमेर में निवेश के नाम पर 1.13 लाख की ठगी, लाडपुरा निवासी दोस्त पर आरोप—पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी, आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज। |  Ajmer Breaking News: अजमेर में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दरगाह क्षेत्र से बांग्लादेशी घुसपैठिए की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। |  Ajmer Breaking News: पुष्कर बाजार में फिर चोरी, चूड़ी की दुकान से 50 हजार का माल पार |  Ajmer Breaking News: अजमेर में मोटरसाइकिल की टंकी पर युवती को बिठाकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले चालक को पुलिस ने किया डिटेन , |  Ajmer Breaking News: अजमेर जिले में बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।  | 

अजमेर न्यूज़: अजमेर जिले में बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 

Post Views 01

April 18, 2026

0145-2630304 फ़ोन नंबर पर बाल विवाह से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

अजमेर जिले में बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 
अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र मीणा ने बताया कि आखातीज और पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावे को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम सिटी कार्यालय में 24 घंटे कार्य करने वाले कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है, जहां से पूरे जिले की लगातार निगरानी की जा रही है। 
0145-2630304 फ़ोन नंबर पर बाल विवाह से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
प्रशासन को अब तक दो स्थानों से बाल विवाह की सूचना मिल चुकी है। शुक्रवार को एक शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित परिवारों को पाबंद किया। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नाबालिग बच्चों का विवाह कराना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषियों को दो साल तक की सजा या एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि ऐसी किसी भी सूचना को तुरंत साझा करें।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved