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April 18, 2026
अजमेर जिले में बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र मीणा ने बताया कि आखातीज और पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावे को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम सिटी कार्यालय में 24 घंटे कार्य करने वाले कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है, जहां से पूरे जिले की लगातार निगरानी की जा रही है।
0145-2630304 फ़ोन नंबर पर बाल विवाह से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
प्रशासन को अब तक दो स्थानों से बाल विवाह की सूचना मिल चुकी है। शुक्रवार को एक शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित परिवारों को पाबंद किया। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नाबालिग बच्चों का विवाह कराना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषियों को दो साल तक की सजा या एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि ऐसी किसी भी सूचना को तुरंत साझा करें।
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