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April 2, 2026
जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने घर खरीदारों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए ‘रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड’ के खिलाफ एक साथ 7 मामलों में सख्त आदेश जारी किया है। अथॉरिटी की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने स्पष्ट किया कि बिल्डर प्रोजेक्ट में देरी के लिए तकनीकी कारणों या खरीदारों पर दोष डालकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। रेरा ने प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह सभी 7 आवंटियों को उनके फ्लैट्स का वास्तविक भौतिक कब्जा सौंपे और देरी की अवधि के लिए 10.80% वार्षिक ब्याज का भुगतान करे।
यह मामला जयपुर के गिरधारीपुरा स्थित ‘सूर्या रेजीडेंसी’ प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें राम दयाल शर्मा, कृष्णा देवी जाटव, मुरारी लाल मीणा, मोहन लाल मीणा, जोगेंद्र सिंह शेखावत, जमना देवी और सोनिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। विक्रय समझौते (ATS) के अनुसार, इन आवंटियों को नवंबर 2021 से जून 2022 के बीच कब्जा मिल जाना चाहिए था, लेकिन बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने में विफल रहा, जिससे खरीदारों को लंबे समय तक मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
सुनवाई के दौरान बिल्डर ने यह तर्क दिया कि आवंटियों द्वारा समय पर किश्तों का भुगतान नहीं करने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। साथ ही प्रमोटर ने यह भी दावा किया कि उसने 9 अप्रैल 2025 को अधिभोग प्रमाणपत्र (OC) प्राप्त कर लिया है। हालांकि, रेरा ने इन दलीलों को खारिज करते हुए पाया कि प्रमोटर ने भुगतान में कथित देरी के आधार पर कोई वैध ‘कैंसलेशन नोटिस’ जारी नहीं किया था और न ही ओसी प्राप्त होने के बाद कब्जे का प्रस्ताव भेजा गया।
अपने अंतिम आदेश में अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि प्रमोटर कब्जे की निर्धारित तिथि से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए 10.80% वार्षिक ब्याज का भुगतान करेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि इस ब्याज राशि को आवंटियों की बकाया राशि (यदि कोई हो) में समायोजित किया जा सकता है और यदि ब्याज अधिक बनता है तो अतिरिक्त राशि लौटानी होगी। यह फैसला उन बिल्डरों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है, जो परियोजनाओं में देरी कर खरीदारों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं।
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