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October 16, 2025
उदयपुर। शैक्षिक अनुभव की झूठी जानकारी देकर नियुक्ति पाने के मामले में उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ महेन्द्र सिंह ढाका के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मामला प्रतापनगर थाने में दर्ज हुआ। जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 6 और 7 जुलाई 2023 को प्रो. ढाका के खिलाफ एफआईआर करने की शिकायत भेजी थी लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। हाल ही जब राज्यपाल का उदयपुर दौरा हुआ तो इस मामले में वापस राज्यपाल को अवगत कराया गया। राज्यपाल के निर्देश पर पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज हुआ। रिपोर्ट के अनुसार प्रो. ढाका ने वर्ष 2010 में भौतिकी के सह आचार्य पद की वैकेंसी के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक एफिडेविट पत्र दिया था। 17 मार्च 2012 को प्रो. ढाका ने बतौर सह आचार्य ज्वाइन किया। बाद में शिकायत मिलने पर राजभवन ने 12 अप्रैल 2022 को जांच के आदेश दिए। जिसके बाद जांच समिति ने पाया कि 1 नवंबर 2007 में प्रोफेसर ने जो शैक्षिक अनुभव और नियुक्ति संबंधी दस्तावेज पेश किए थे। उसमें सत्यता को छिपाया गया। जांच में सामने आया कि नौकरी पाने के लिए धोखाधड़ी से गलत दस्तावेज पेश किए गए। ऐसे में समिति ने प्रो. ढाका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। करीब डेढ़ माह पूर्व जब कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा का विवाद सामने आया। तब वापस प्रो.ढाका पर एफआईआर दर्ज करने का मुद्दा उठा था। क्योंकि प्रो. ढाका कुलपति प्रो सुनीता मिश्रा के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में एक माह पहले भी रजिस्ट्रार वीसी गर्ग ने प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया। फिर भी थानाधिकारी ने शिकायत दर्ज नहीं की। हाल ही तीन दिन पहले जब राज्यपाल का उदयपुर दौरा हुआ तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने राज्यपाल को इसकी शिकायत की। फिर राज्यपाल के निर्देश पर आखिरकार थाने में प्रो. ढाका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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