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अजमेर न्यूज़: अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर वाद पर शनिवार को न्यायाधीश ने अगली तारीख 19 जुलाई तय की

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May 31, 2025

सुनवाई के दौरान वादी विष्णु गुप्ता के वकील ने प्रतिवादी दरगाह कमेटी व पुरातत्व विभाग के वकीलों की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र पर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर वाद पर शनिवार को न्यायाधीश ने अगली तारीख 19 जुलाई तय की

अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर होने के दावे को लेकर शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत में सुनवाई के दौरान वादी विष्णु गुप्ता के वकील ने प्रतिवादी दरगाह कमेटी व पुरातत्व विभाग के वकीलों की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। वादी और प्रतिवादी की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली तारीख 19 जुलाई तय कर दी है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को वादी विष्णु गुप्ता के वकील निजी कारणों से कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो सके थे। इस कारण सीपीसी आदेश 7(11) के प्रार्थना पत्र पर पेश नहीं हो सके थे और सुनवाई के लिए आज 31 मई की तारीख दी गई थी। प्रकरण के अनुसार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में संकट मोचन शिव मंदिर की पूजा-अर्चना करने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाले जाने के संबंध में दरगाह कमेटी एवं केंद्रीय पुरातत्व मंत्रालय के विरुद्ध वाद पेश किया था। गुप्ता के वाद पर दरगाह कमेटी एवं केंद्रीय मंत्रालय के वकीलों ने अलग-अलग प्रार्थना-पत्र कोर्ट में पेश कर बताया था कि वादी ने प्रकरण प्रस्तुत करने से पहले की विधि प्रक्रिया नहीं अपनाई है।जिस पर अदालत में सुनवाई चल रही है।



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