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अजमेर न्यूज़: जिला प्रशासन की हठधर्मिता के विरोध में अस्थायी पटाखा विक्रेताओं ने सम्भागीय आयुक्त  एवं जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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October 17, 2022

अधिकारियों ने सकारात्मक रूख अपनाने का दिया आश्वासन

जिला प्रशासन की हठधर्मिता के विरोध में अस्थायी पटाखा विक्रेताओं ने सम्भागीय आयुक्त  एवं जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

अधिकारियों ने सकारात्मक रूख अपनाने का दिया आश्वासन

अजमेर !  जिला प्रशासन अजमेर में दिवाली पर अस्थायी लाइसेंस पटाखा व्यवसायियों को नगर निगम अजमेर द्वारा चिन्हित स्थानों पर  पटाखा विक्रय करने के आदेश  के विरोध में आज अस्थाई लाइसेंस पटाखा विक्रेताओं ने  पूर्व विधायक डॉ श्रीगोपाल बाहेती उपमहापौर नीरज जैन के नेतृत्व में संभागीय आयुक्त बी एल मेहरा जिला कलेक्टर अंशदीप एवं नगर निगम आयुक्त सुशील यादव  से वार्ता कर आमजन एवं पटाखा विक्रेताओं की सुविधा को ध्यान रखते हुए अजमेर शहर में पटाखे की दुकान लगाने के बेचने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। जिला कलेक्टर ने अस्थाई पटाखा विक्रेताओं की समस्याओं को ध्यान से सुनने के बाद सुरक्षा विशेषज्ञों से बात कर अति शीघ्र सकारात्मक रुख अपनाने का आश्वासन दिया।अस्थाई लाइसेंस पटाखा विक्रेताओं ने बताया गया कि जिला प्रशासन अजमेर ने दीपावली के पर्व पर अस्थाई पटाखा विक्रय लाइसेंस जारी कर पटाखा व्यवसायियों को पटेल मैदान पंचशील चंद्रवरदाई नगर  तोंपदड़ा स्कूल के मैदान पर एवं नगर निगम अजमेर द्वारा चिन्हित स्थानों पर पटाखा विक्रय करने के लिए आदेश प्रसारित किए हैं। जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन में बताया गया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण 2 वर्ष तक दीपावली का पर्व आम जनता एवं पटाखा व्यवसायियों ने औपचारिक रूप से मनाया है ! इस बार आम जनता एवं  पटाखा विक्रेताओं में विशेष उत्साह है। पटाखा व्यवसायियों का मानना है कि खुले में टैन्ट से बनी हुई अस्थाई दुकानों पर पटाखे विक्रय करने पर सुरक्षा जोखिम ज्यादा रहेगी। अगर कोई हादसा होता है तो वहां की सारी दुकाने चपेट में आ जाएगी और भारी जनहानि होगी। पटाखा विक्रेताओं ने  तर्क दिया  कि दीपावली के पर्व पर पटाखा बेचने के लिए उन्होंने सभी प्रारंभिक तैयारियां कर रखी है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था से भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एवं छोटे पटाखा विक्रेता को विशेषकर भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। 

ज्ञापन में सुरक्षा विशेषज्ञों से पुनः वार्ता कर  फायर बिग्रेड एवं एंबुलेंस के लिए पर्याप्त सड़क एवं रास्ता नहीं होने पर सुरक्षा की दृष्टि से 10 फुट से कम सड़क मार्ग पर स्थित अस्थायी पटाखा व्यवसायियों को पटाखा विक्रय एवं संग्रहण निषेध कर शेष पटाखा व्यवसायियों को आमजन की सुविधार्थ  शहर में पटाखा बेचने की अनुमति प्रदान करने एवं पटाखा विक्रय करने की अवधि को 29 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाने का आग्रह किया। 


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