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अजमेर न्यूज़: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के. के. सोनी की अध्यक्षता में कोविड-19 अनुग्रह राशि के संबंध में रविवार को बैठक का आयोजन

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October 16, 2022

जिले में 300 से अधिक मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान बाकी है। इन मृतकों के परिजनों ने अभी तक  50 हजार की अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है

कॉविड अनुग्रह राशि के संबंध में बैठक आयोजित
50 हजार की मिलेगी सहायता राशि
अजमेर, 16 अक्टूबर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के. के. सोनी की अध्यक्षता में कोविड-19 अनुग्रह राशि के संबंध में रविवार को बैठक का आयोजन किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. सोनी ने बताया कि कॉविड मृतक अनुग्रह राशि के संबंध में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अजमेर शहर में संचालित चिकित्सा संस्थान प्रभारियों ने भाग लिया। जिले में  कॉविड से मृत व्यक्ति के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार की अनुग्रह राशि दी जा रही है। अभी तक जिला अजमेर में एक हजार से अधिक परिजनों को यह अनुग्रह राशि दी जा चुकी है।   जिले में 300 से अधिक मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान बाकी है। इन मृतकों के परिजनों ने अभी तक  50 हजार की अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। अनुग्रह राशि के शत प्रतिशत  भुगतान के संदर्भ में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। 
उन्होंने बताया कि कोरोना मृतकों की सूची के अनुसार कोविड मृतक परिजनों को दूरभाष से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें।  उनके दस्तावेजों की जांच कर कमी की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। इस  प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या होने पर मृतक के परिजनों को सावित्री चौराहे पर स्थित सीएमएचओ कार्यालय में दस्तावेजों के साथ भेजें। यहां पर कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार उनकी मदद की जाएगी l

एपिडेमियोलॉजिस्ट श्री मुकेश कुमार खोरवाल  ने बैठक में कोविड मृतकों की ऑनलाइन लिस्ट क्षेत्रवार चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करवाई। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया समझाई। आवेदन पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आधार कार्ड, मृतक के कॉविड उपचार संबंधी दस्तावेज, कोविड-19 आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट, एचआरसीटी रिपोर्ट, बेड हेड टिकट, फॉर्म नंबर 4 और डेथ समरी सबमिट करनी होगी। इसी प्रकार आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, आवेदन कर्ता का जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक फोटो प्रति एवं एफिडेविट के साथ आवेदन ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाना चाहिए।


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