For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 126743366
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: आदर्श नगर थाना पुलिस की तत्परता से 7-8 साल का  बच्चे को सुरक्षित  परिजनों को किया सुपुर्द , |  Ajmer Breaking News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता के श्याम मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा, सोनार बांग्ला का जताया विश्वास |  Ajmer Breaking News: अक्षय तृतीया पर बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित |  Ajmer Breaking News: दर्शन से पहले ही थम गई ज़िंदगी: पुष्कर मंदिर मार्ग पर महिला की अचानक मौत |  Ajmer Breaking News: जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने बूबानिया व नांदला में किया निरीक्षण,गर्मियों में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए प्रशासन ने जाने जमीनी हालात |  Ajmer Breaking News: अजमेर में निवेश के नाम पर 1.13 लाख की ठगी, लाडपुरा निवासी दोस्त पर आरोप—पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी, आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज। |  Ajmer Breaking News: अजमेर में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दरगाह क्षेत्र से बांग्लादेशी घुसपैठिए की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। |  Ajmer Breaking News: पुष्कर बाजार में फिर चोरी, चूड़ी की दुकान से 50 हजार का माल पार |  Ajmer Breaking News: अजमेर में मोटरसाइकिल की टंकी पर युवती को बिठाकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले चालक को पुलिस ने किया डिटेन , |  Ajmer Breaking News: अजमेर जिले में बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।  | 

अजमेर न्यूज़: नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ व अश्लीलता  करने के आरोपी को 7 साल कारावास की सजा 

Post Views 11

August 17, 2022

अलवर गेट थाने में दर्ज मुकदमे में पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश बीएल जाट ने सुनाया अहम फैसला

पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने  नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ व अश्लीलता  करने वाले आरोपी को 7 साल कठोर कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या एक रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि पीड़िता बच्ची की माँ की ओर से 22 जून 2019 को अलवर गेट थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही रिश्ते के फूफा ने उसकी गैरमौजूदगी में उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। जिस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से साक्ष्य जुटाए और अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जिसकी बिना पर आज माननीय न्यायालय के न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने मामले में सजा का ऐलान किया है। इस प्रकरण में 15 गवाह और 21 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनके आधार पर आरोपी को 7 साल कारावास और 31000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved