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August 17, 2022
पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ व अश्लीलता करने वाले आरोपी को 7 साल कठोर कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या एक रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि पीड़िता बच्ची की माँ की ओर से 22 जून 2019 को अलवर गेट थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही रिश्ते के फूफा ने उसकी गैरमौजूदगी में उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। जिस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से साक्ष्य जुटाए और अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जिसकी बिना पर आज माननीय न्यायालय के न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने मामले में सजा का ऐलान किया है। इस प्रकरण में 15 गवाह और 21 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनके आधार पर आरोपी को 7 साल कारावास और 31000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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