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अजमेर न्यूज़: जवाजा थाना अंतर्गत दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल कठोरतम कारावास की सजा 

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August 3, 2022

पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने सुनाया अहम फैसला

पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने  नाबालिग बच्ची के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोरतम कारावास व 48 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या एक रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि परिवादी पीड़िता के पिता द्वारा 18 नवंबर 2020 को जवाजा थाने में अपनी पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता की तलाश शुरू की। लगभग 10 दिन बाद पीड़िता को पुलिस ने अहमदाबाद से दस्तयाब कर उसके 161 और 164 के बयान दर्ज यह जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके पिताजी को मारने और एक्सीडेंट करने की धमकी देकर उसके साथ 10 दिन तक दुराचार किया है। जवाजा पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद ट्रायल चली। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 27 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला से डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट को आधार बनाते हुए न्यायाधीश बीएल जाट ने मुकदमे में अहम फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोरतम कारावास और 48 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


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