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June 18, 2022
ब्यावर नगर परिषद के सभापति नरेश कन्नौजिया को दोषपूर्ण पट्टे जारी करने के आरोप में स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया। इस सन्दर्भ में स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत नोटिस देकर स्पष्टीकरण माँगा था। सभापति को नोटिस देने से पहले पट्टा प्रकरण की जाँच डीडीआर अजमेर ओर एसटीपी जयपुर से करवायी थी। दोनों अधिकारियों ने ही सभापति के खिलाफ जाँच रिपोर्ट के आधार पर म्यूनिसिपल एक्ट 2009 की धारा 39 (3) के तहत स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव ह्रदेश कुमार शर्मा ने सभापति व नगर परिषद सदस्य पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए।
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