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November 10, 2017
राजस्थान में हड़ताल पर चल रहे सरकारी डॉक्टरों (सेवारत चिकित्सक) को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट में जस्टिस केएस झवेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद मामले में सरकार को निर्देश जारी किए. खंडपीठ ने हड़ताली चिकित्सकों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार नोटिस जारी करने के बाद भी डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.
हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश भी दिए कि डॉक्टरों की मानने योग्य मांगे तुरंत पूरी करने को कहा है. जबकि शेष मांगों के लिए कमेटी बनाकर विचार करने के निर्देश दिए है.
खंडपीठ ने कहा है कि डॉक्टरों की मांगें पूरी होने तक डॉक्टर हड़ताल नहीं रह सकते. खंडपीठ ने महाधिवक्ता एनएम लोढ़ा को आदेश दिए है कि 15 नवम्बर तक कोर्ट में सूची पेश करें कि राज्य में चिकित्सकों को कितना वेतन-भत्ता दिया जा रहा है. बता दें कि अधिवक्ता महेश शर्मा और अभिनव शर्मा ने मामले में पैरवी की.
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