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November 10, 2017
राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से बुधवार को अम्बुजा सिमेंट की ओर से दायर याचिका का निस्तारण कर दिया गया. निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने रूल्स बनाने की तिथी की बजाय नोटिफिकेशन की तिथी से डीएमएफ की राशि देने के निर्देश दिए.
राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस गोविन्द माथुर व जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की याचिकाओं का निस्तारण किए जाने पर हाईकोर्ट ने भी उसी निर्णयानुसार याचिकाए निस्तारित की है. मामले के अनुसार माइनिंग मिनरल 2015 के तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडशन की रिकवरी के लिए अम्बुजा कम्पनी को नोटिस दिया था. इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी. यह रूल्स 12 जनवरी 2015 को बनाये गए थे.
वहीं इसका नोटिफिकेशन सितम्बर 2015 में जारी किया गया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाए पेंडिग थी ऐसे में निर्णय नही हो पाया था. 13 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाओ का निस्तारण करते हुए निर्देश दिये थे कि 17 सितम्बर 2015 से ही डीएमएफ राशि की रिकवरी की जाए.
सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होने के बाद उसी लाइट में हाईकोर्ट ने भी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है. अम्बुजा सिमेंट को आंशिक राहत मिली है और अब 17 सितम्बर 2015 से ही डीएमएफ राशि देनी होगी. यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि 31 दिसम्बर 2017 तक राशि देय नहीं करते हैं तो बाद में पन्द्रह प्रतिशत ब्याज दर से राशि देनी होगी.
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