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November 9, 2017
गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन के बाद राजस्थान सरकार की ओर से लाए गए आेबीसी आरक्षण विधेयक 2017 पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है. यह विधेयक राजस्थान विधानसभा में 25 अक्टूबर को पास किया गया था.
हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनेता देश को बांट रहे हैं. राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के बिल लाते हैं. बता दें कि गंगासहाय शर्मा ने विधेयक की संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अधिवक्ता जीपी कौशिक ने मामले में पैरवी की.
बता दें कि बिल के जरिए ओबीसी आरक्षण को 21 से 26 फीसदी किया गया था. कुल आरक्षण भी अधिकतम सीमा को पार कर 54 फीसदी हो गया था. राज्य की वसुंधरा राजे सरकार की ओर से पास कराए गए इस बिल में गुर्जर समेत पांच जातियों को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था. इस बिल के पास होने से पूर्व राजस्थान में ओबीसी कोटे में 21 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था थी.
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