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October 6, 2017
राजस्थान के बहुचर्चित राजेन्द्र मिर्धा अपहरण कांड में फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को जयपुर एडीजे कोर्ट आरोपी हरनेक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सजा के बिन्दुओं पर बहस के बाद एडीजे प्रमोद मलिक ने यह फैसला सुनाया. आरोपी को यह सजा पुलिस से एनकाउंटर मामले में सुनाई गई.
बता दें कि खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े रहे देवेन्द्र भुल्लर को छुड़ाने के लिए राजेंद्र मिर्धा का अपहरण किया गया था. पंजाब पुलिस ने भुल्लर को गिरफ्तार किया था. टाइगर लिबरेसन फोर्स के चीफ को छुड़ाने के लिए किया ही राजेन्द्र मिर्धा का हुआ था. इस मामले दो आरोपियों को पहले ही सजा हो चुकी है.
दयासिंह लाहोरिया और उसकी पत्नी सुमन को कोर्ट पूर्व में सजा सुना चुका है. जबकि एक अन्य आरोपी नवनीत कादिया की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी.
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