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October 6, 2017
राजस्थान के बहुचर्चित राजेंद्र मिर्धा अपहरण मामले में महानगर की एडीजे कोर्ट (3) ने गुरूवार को आरोपी हरनेक सिंह को दोषी करार दिया है.
करीब 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी होने के बाद फैसला शुक्रवार को सुनाएगा.
मामले में दोषी करार दिए गए हरनेक सिंह पर अपहरण, मुठभेड़ और अवैध हथियार रखने के आरोप हैं. अदालत ने आरोपी हरनेक सिंह को इन तीनों ही मामलों में दोषी करार दिया है. सजा के बिन्दु पर कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है और कोर्ट अब सजा का ऐलान शुक्रवार को करेगा.
यह है मामला
17 फरवरी 1995 को आतंकी देवेन्द्र सिंह भुल्लर को पंजाब की जेल से छुड़ाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेता रामनिवास मिर्धा के बेटे राजेन्द्र मिर्धा का सी-स्कीम से अपहरण किया गया था. मामले में आरोपी हरनेक सिंह के खिलाफ 23 सितंबर को अभियोजन की बहस पूरी हो गई थी.
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