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July 13, 2017
अजमेर। गौवंश को ट्रक में भरकर कत्ल खाने ले जाने एवं चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी को गुरुवार को अपर जिला न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने खारिज कर दी है।
अपर लोक अभियोजक एडवोकेट शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि पुलिस सहायक उपनिरीक्षक विजय सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ट्रक नम्बर एच.आर. ३७-बी २४३३ में गौ वंश भरकर काटने के लिए ले जा रहा है। २१जून २०१७ को कोटा चौराहे हाईवे पर पुलिस चौकी झडवासा के पास नाके बंदी करने पर मुखबिर द्वारा बताये गये ट्रक को बडी मशक्कत के साथ रोक कर ड्राईवर व खल्लासी से लाईसेन्स व बिल्टी की पूछताछ की तो लाईसेन्स बिल्टी से इंकार कर दिया तथा ट्रक में भैसे भरी होना बताया।
पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर ट्रक में १४ गाय व बैल ठुस-ठुस कर भरे थे, जिनमे से एक बेल व एक गाय तो मर चुके थे, अन्य गई घायल थे। ट्रक चालक सूखा सिंह(३५) छनान सिंह निवासी तेरा कल्ला तहसील अजनाला अमृतसर व खल्लासी परबदीप (३४) पुत्र सतनाम सिंह निवासी जिन्दयाला अमृतसर ने पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि गौ वंश पंजाब से भरकर लाया गया व नया गांव मध्यप्रदेश में खाली कर वहां से महाराष्ट्र के कत्ल खाने ले जाना बताया। अदालत ने गुरुवार को दोनो अभियुक्तो के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये।
२१नवम्बर १६ को ईशान विजयवर्गीय निवासी रिलायन्स प्रे*श के सामने वैशाली नगर अजमेर की होन्डा ऐक्टीवा आर.जे. २० एस.टी. ८९३१ जो दोपहर में घर के बाहर से चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट थाना क्रिश्चयनगंज में की गई, उत्त* मामले में चोरी के आरोपी मोमीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी डुमाडा थाना मांगलियावास का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने खारिज कर दिया। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट शशि प्रकाश इन्दोरिया ने की।
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