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राजस्थान न्यूज़: खाद्य सुरक्षा एवं तंबाकू नियंत्रण के कोटपा एक्ट के तहत निरीक्षण जारी रहेंगे

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June 11, 2017

जयपुर, 11 जून। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सराफ़ के निर्देश पर प्रदेशभर में तंबाकू नियंत्रण के कोटपा एक्ट 2003 एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेशभर में निरीक्षण की यह कार्यवाही जारी रखी जायेगी।

अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्टेट नोडल अधिकारी एनटीसीपी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार खाद्य पदार्थ, तंबाकू उत्पाद इत्यादि नहीं पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पिछले 1 जून को राज्य तंबाकू नियंत्रक प्रकोष्ठ ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अलवर शहर में मामा ब्रांड के गुटके के करीब 70 लाख की कीमत के 847 कट्टे सीज किये एवं मामा सुपारी का सैम्पल लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाया है। सीज किये गये इन तंबाकू उत्पादों पर निरीक्षण के दौरान सचित्र चेतावनी नियमानुसार नहीं पायी गयी थी। राज्यस्तर एवं जिलास्तर की निरीक्षण टीमों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण की यह गतिविधियां नियमित रूप से जारी रखी जायेगी।  


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