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June 8, 2017
जयपुर। उपभोक्ता मामलात विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सालयों में रोगी एवं उनके परिजनों व सहायकों को रोग निर्णय-निदान चिकित्सा प्रक्रिया की पारदर्शितापूर्ण जानकारी के संबंध में गाइडलाइन जारी की जाएगी। उपभोक्ता मामलात विभाग के उपनिदेशक श्री संजय झाला ने बताया कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर के एक परिवाद ‘विकास आर्य बनाम संतोकबा दुर्लभजी मैमोरियल अस्पताल वगैरह’ के 15 मार्च 2017 के निर्णय की अनुपालना में इन दोनो विभागो को प्रदत्त दायित्व के अन्तर्गत गाईडलाईन जारी करने के लिए एक समिति का गठन किया।उन्होंने बताया कि इस समिति में उपभोक्ता मामलात विभाग के निदेशक को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा नामित जिला मंच जयपुर से एक अध्यक्ष, मारूती सेवा समिति उदयपुर से प्रमोद झवर एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के उपनिदेशक को सदस्य बनाया गया है।
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