Post Views 831
June 2, 2017
जयपुर - नगर निगम जयपुर के सभासद सभागार में सफाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई।बैठक में महापौर डॉ. अशोक लाहोटी, पार्षद अनिल कुमार शर्मा, पार्षद महेश कुमार कलवानी, आयुक्त रवि जैन, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. हरसहाय मीणा, उपायुक्त मुख्यालय जनार्दन शर्मा, उपायुक्त स्वास्थ्य प्रथमनवीन भारद्वाज, उपायुक्त स्वास्थ्य द्वितीय करणी सिंह, सभी जोन उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक व स्वास्थ्य निरीक्षकों ने भाग लिया।बैठक में महापौर ने सभी कर्मचारी-अधिकारियों को सफाई का काम मुस्तैदी करने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि सफाई से संबंधित सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने सभी जोन उपायुक्तों से भी सफाई से जुड़ी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।महापौर डॉ. लाहोटी और आयुक्त जैन के निर्देशानुसार 91 वाडोर्ं में 91 सफाई निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये समस्त अधिकारी अपने आवंटित वार्ड में प्रातः 6.30 से 9.00 बजे तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। ये सफाई निरीक्षण अधिकारी वार्ड में जाकर सफाई से जुड़े हर तरह के काम की मॉनिटरिंग करेंगे। सफाई निरीक्षण अधिकारियों में नगर निगम जयपुर के अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, राजस्व अधिकारी, सहायक नगर नियोजक, कर निर्धारक आदि को नियुक्त किया गया है। जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई की मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सड़क पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सफाई के प्रति जागरुक करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिपो से कचरा उठने के बाद दुबारा कचरा न डले, यह सुनिश्चित किया जाए।डॉ. अशोक लाहोटी ने सभी दुकानदारों, व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों से आह्वान किया कि वे तुरन्त अपने-अपने प्रतिष्ठान पर 20-20 लीटर की क्षमता के दो ढक्कनदार डस्टबिन एक प्रतिष्ठान के अन्दर व एक प्रतिष्ठान के बाहर रखें तथा होटल, ढाबे, रेस्टोरेन्ट, ज्यूस, हलवाई, चाय वाले, सब्जी वाले 100-100 लीटर क्षमता के दो ढक्कनदार पात्र रखें। जिन दुकानदारोंध्व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर कचरे हेतु दो अलग-अलग ढक्कनदार डस्टबिन्स 15 जून, 2017 तक नही रखे जायेंगे तो उनसे राज्य सरकार के आदेशानुसार 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कैरिंग चार्ज वसूल किया जावेगा तथा नियमानुसार प्रतिष्ठान को सीज की कार्यवाही की जावेगी। रवि जैन ने बताया कि प्लास्टिक कैरी बैग के बेचान, उपभोग, भंडारण करने पर दोषी पाए जाने वाले दुकानदार, व्यापारी के विरुद्ध पांच वर्ष की सजा अथवा एक लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों साथ में किए जाने का कानूनी प्रावधान है। उन्होंने समस्त दुकानदारों, व्यापारियों से आह्वान किया 15 जून 2017 तक वे प्लास्टिक कैरी बैग का बेचान/उपयोग या भण्डारण तुरन्त प्रभाव से बंद कर देवें अन्यथा इस तिथि के पश्चात अभियान चलाया जायेगा तथा सीजर कार्यवाही की जायेगी।
© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved