For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 101959719
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: अजमेर डेयरी अध्यक्ष श्री रामचन्द्र चौधरी को इण्डियन डेयरी एसोसिएशन फैलोशिप अवार्ड मिलने पर सम्मान के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया । |  Ajmer Breaking News: रसद विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध उपयोग की सूचना पर श्रीनगर  क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डरों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया। |  Ajmer Breaking News: जिला स्तरीय एनसीओआरडी समिति की बैठक आयोजित |  Ajmer Breaking News: भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी ने गुरूवार को विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर सर्वे रिसर्वे के संबंध में जानकारी ली। |  Ajmer Breaking News: पुष्कर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन, भक्तिभाव में डूबी पवित्र नगरी |  Ajmer Breaking News: भैरव धाम राजगढ़ पर श्रद्धा और उल्लास के साथ भरा छठ मेला |  Ajmer Breaking News: सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर भावना भड़काने और अभद्र कमेंट और पोस्ट डालने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की मांग, |  Ajmer Breaking News: भारत सरकार द्वारा पारित वित्त विधेयक 2025 के भाग 4 में पेंशन संशोधित कानून के विरोध मे पेशनर्स एसोसिएशन राजस्थान के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, |  Ajmer Breaking News: जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने परिपक्व हुई राज्य बीमा पॉलिसी का किया पेमेंट इनिशिएट |  Ajmer Breaking News: ब्यावर में गैस रिसाव की दुखान्तिका, मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने घायलों की जानी कुशलक्षेम | 

राजस्थान न्यूज़: घरेलू श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना योजना 31 जुलाई, 2017 तक

Post Views 791

June 2, 2017

 जयपुर-घरेलू श्रेणी के कटे हुए विद्युत कनेक्शनों को पुनः जुड़वाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की है। योजना 1 जून से 31 जुलाई, 2017 तक लागू रहेगी।  जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि 1 अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2016 तक घरेलू श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन (पीडीसी/डीसी) के उपभोक्ताओं के लिए 31 जुलाई, 2017 तक एमनेस्टी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 31 जुलाई, 2017 तक मूल बकाया राशि और पुन कनेक्शन शुल्क एकमुश्त जमा कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन को पुनः जोड़ने के साथ ही बकाया राशि पर देय ब्याज व पेनल्टी की छूट भी देय होगी।   
     इस योजना का लाभ केवल ऎसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिन्होंने गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है। बकाया राशि से सम्बन्धित न्यायालय/उपभोक्ता फोरम एवं अन्य फोरम में लम्बित प्रकरणों को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ताओं को ही योजना का लाभ देय होगा। सम्पूर्ण मूल बकाया राशि, रि-कनेक्शन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर पुनः कनेक्शन के लिए लाईन की लागत राशि जमा कराने के उपरान्त ही उपभोक्ता का कनेक्शन पुनः जोड़ा जाएगा। बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के प्रकरणों में निर्धारित किए गए राजस्व की राशि को जमा कराने के लिए योजना में छूट देय नही होगी।   योजना के अन्तर्गत बकाया राशि को एकमुश्त ही जमा कराना होगा और किश्तें देय नही की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करना होगा।   


© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved