For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 174348551
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: शक्ति सिंह रावत बने सरपंच संघ अजमेर के जिलाध्यक्ष, सर्वसम्मति से हुआ चयन |  Ajmer Breaking News: ​असरवा ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना देकर सनसनी फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। |  Ajmer Breaking News: कृष्ण गंज थाना अंतर्गत माकड़वाली रोड पर चोरी की वारदात, 7-8 दुकानों के ताले टूटे |  Ajmer Breaking News: साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ व्यक्ति, लिंक पर क्लिक करते ही खाते से उड़े 1.95 लाख रुपय |  Ajmer Breaking News: सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला ​ |  Ajmer Breaking News: अजमेर नगर निगम आयुक्त की तानाशाही पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा: अधिवक्ता विवेक पाराशर की ओर से सौंपा गया आर-पार का विधिक नोटिस, |  Ajmer Breaking News: पुष्कर मेला: प्रशासन का सख्त रुख, अतिक्रमण हटाने और स्वच्छता को लेकर की गई संयुक्त कार्रवाई   |  Ajmer Breaking News: अजमेर रेल मंडल के मुख्य स्टेशनों पर 3 और 4 नवंबर को 'डीएलसी 5.0' व शिकायत निवारण हेतु विशेष शिविर |  Ajmer Breaking News:  स्वगणना 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक प्रस्तावित द्वितीय चरण के लिए नियमित सहायक एवं तकनीकी सहायकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित |  Ajmer Breaking News: उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए सोमवार को दीपावली पर्व के परिप्रेक्ष्य में पैकेज कमोडिटी की पालना में औचक निरीक्षण किए गए। | 

अजमेर न्यूज़: अजमेर नगर निगम आयुक्त की तानाशाही पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा: अधिवक्ता विवेक पाराशर की ओर से सौंपा गया आर-पार का विधिक नोटिस,

Post Views 01

November 4, 2026

सुप्रीम-हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर सुनाई खरी-खोटी; चेतावनी- कानूनी जंग जारी रहेगी, कानून से बड़ा कोई नहीं!

अजमेर नगर निगम आयुक्त की तानाशाही पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा: अधिवक्ता विवेक पाराशर की ओर से सौंपा गया आर-पार का विधिक नोटिस,

सुप्रीम-हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर सुनाई खरी-खोटी; चेतावनी- कानूनी जंग जारी रहेगी, कानून से बड़ा कोई नहीं!

​अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व लोक अभियोजक अधिवक्ता विवेक पाराशर की ओर से नगर निगम अजमेर के आयुक्त गौरव बुढानिया को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत एक कड़ा और विस्तृत विधिक नोटिस प्रेषित किया गया है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में लगभग 50 वकीलों की इस मजबूत लीगल टीम के साथ नगर निगम पहुंचे कांग्रेसजनों ने आयुक्त महोदय के समक्ष बैठकर नियम-कानून के प्रावधानों को विस्तार से पढ़कर सुनाया तथा उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) और उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) के विभिन्न महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों एवं आदेशों की प्रतियां भी उन्हें सौंपी। कांग्रेस टीम ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया कि एक लोक सेवक के रूप में कार्य करना और विधि की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करना उनका प्राथमिक लोक कर्तव्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताई या तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोटिस के तथ्यों का हवाला देते हुए अवगत कराया गया कि नगर निगम के 40 निर्वाचित पार्षदों—जिनमें वार्ड सं. 2 से कमल बैरवा, वार्ड सं. 9 से मीनाक्षी यादव, वार्ड सं. 3 से रेहान खान, वार्ड सं. 15 से अमाद चिश्ती, वार्ड सं. 18 से लक्ष्मी धोलखेडिया, वार्ड सं. 19 से चन्द्रशेखर बालोटिया, वार्ड सं. 21 से सुनील मोतियान, वार्ड सं. 23 से नीलम सियोता, वार्ड सं. 24 से लक्ष्मी हिगोरानी, वार्ड सं. 26 से सुनील केन, वार्ड सं. 27 से विनोद तंवर, वार्ड सं. 30 से मोहसीना, वार्ड सं. 32 से खुशनुमा, वार्ड सं. 33 से इकरामुदीन, वार्ड सं. 36 से निहाल शेखावत, वार्ड सं. 38 से ईश्वर टहलयानी, वार्ड सं. 39 से सीमा, वार्ड सं. 43 से काजल यादव, वार्ड सं. 4 से पुष्पा राजोरिया, वार्ड सं. 45 से ऋषि बंसीवाल, वार्ड सं. 47 से शशि गढवाल, वार्ड सं. 48 से निर्मल बैरवाल, वार्ड सं. 49 से घनश्याम वर्मा, वार्ड सं. 50 से चंदन सिंह, वार्ड सं. 51 से चन्द्रकान्त पालीवाल, वार्ड सं. 52 से सतीश बैरवा, वार्ड सं. 53 से कैलाश कोमल, वार्ड सं. 54 से प्रीती माहुर, वार्ड सं. 55 से विनोद आसवानी, वार्ड सं. 57 से किरण गढवाल, वार्ड सं. 58 से मनीष सेठी, वार्ड सं. 59 से बबीता, वार्ड सं. 60 से भावना चौहान, वार्ड सं. 61 से मीनाक्षी मीणा, वार्ड सं. 62 से पुष्पा जेदिया, वार्ड सं. 64 से आशा तुनवाल, वार्ड सं. 65 से नौरत गुर्जर, वार्ड सं. 66 से गणेश चौहान, वार्ड सं. 69 से रश्मि शर्मा, तथा वार्ड सं. 78 से हामीद चीता शामिल हैं—द्वारा दिनांक 07.10.2026 को दशहरा महोत्सव की बैठक के दौरान भाजपा पार्षद सतीश बंसल द्वारा किए गए अभद्र कथनों व शब्दों पर चर्चा करने तथा अन्य सदस्यों का सम्मान कायम रखते हुए आगामी आयोजनों को बेहतर बनाने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51(2) के तहत गत 09 अक्टूबर 2026 को महापौर को विशेष बैठक (Special General Meeting) बुलाने का प्रतिवेदन एजेण्डे के साथ प्रेषित किया गया था। समयानुसार बैठक नहीं बुलाए जाने पर धारा 51(3) के तहत 16 अक्टूबर 2026 को आयुक्त गौरव बुढानिया को पुनः स्मरण पत्र व प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। इसके बावजूद आयुक्त द्वारा 10 दिन के भीतर विशेष बैठक आहुत करने के अपने वैधानिक दायित्व की पालना नहीं की गई, जो कि स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अवज्ञा एवं गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पूर्व लोक अभियोजक विवेक पाराशर, मन्जूर अली, राजेश ईनाणी, बृजेश पाण्डे, अधिवक्ता वैभव जैन, अशोक रावत, प्रदीप यादव, प्रशांत नारायण शर्मा, जितेंद्र शर्मा, आशीष राजोरिया एडवोकेट, अभय वर्मा, रोहन पाराशर, फुरकान मोहम्मद शेख, वंशिका सरीन, मनीष कुमार, नावेद, आरती जोड़, मधु नायक, श्वेता कैन, रुबीना, मानसिंह रावत एवं अनीता रावत सहित समस्त लीगल टीम उपस्थित रही। डॉक्टर राजकुमार जयपाल व विवेक पाराशर की लीगल टीम ने कड़े शब्दों में ऐलान किया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, देश और शहर में केवल कानून का राज चलेगा और किसी की भी तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि निर्धारित 7 दिवस के भीतर विशेष बैठक आहुत करने का आदेश जारी नहीं किया गया, तो इस विधिक अवहेलना के खिलाफ अदालत में कड़ी कानूनी जंग पूरी सख्ती के साथ जारी रखी जाएगी और तमाम हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी आयुक्त की होगी।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved