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January 21, 2026
21 जनवरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव एवं कोटपा अधिनियम की पालना में पुलिस विभाग की कार्यशाला का आयोजन,
पुलिस लाइन सभागार में जिले के सभी थानों से पुलिसकर्मी हुए हुए शामिल
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जिले के पुलिस विभाग के लिए एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई विभाग की डॉ पुनीता जैफ ने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 में तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता एवं रोकथाम के लिए कानूनी पहलुओं
पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के साथ एक वर्कशॉप किया गया है जिसमें आज के वक्त में ज्यादा प्रचलन में चल रही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और हुक्का बार पर किस तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और किस तरह लोगों को इसके उपयोग से रोका जाए इस पर चर्चा की जा रही है उन्होंने बताया कि स्कूल कॉलेज के आसपास बीड़ी सिगरेट तंबाकू की दुकान होने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का प्रयोग होने पर भी कार्रवाई हो ताकि लोगों में इसके प्रति भय उत्पन्न हो और वह इसको त्यागे इसमें पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है और पुलिस किस तरह से इस पर प्रभावी रोक लगा सकती है इस पर विमर्श किया जा रहा है।आमजन को तंबाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया और तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन न करने की अपील की।
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