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July 7, 2025
स्मार्ट सिटी के एलिवेटेड रोड राम सेतु ब्रिज में गुणवत्ता विहीन सामग्री के उपयोग और सड़क धसने के मामले में दायर याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना,
याचिका स्वीकार करते हुए नगर निगम आयुक्त को जारी किया नोटिस, जवाब देने के आदेश, मंगलवार को होगी सुनवाई
स्मार्ट सिटी अजमेर के एलिवेटेड रोड़ रामसेतु ब्रिज में भ्रष्टाचार के चलते गुणवत्ता विहीन निर्माण एवं तकनीकी खामियों को लेकर अजमेर के जागरूक नागरिकों की ओर से न्यायालय में लगाई गई जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर न्यायालय में जवाब देने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया कि दावा जनप्रतिनिधित्व वाद के रूप में स्वीकार किया गया है। सिविल न्यायालय पश्चिम के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में आज सुनवाई हुई । न्यायाधीश की ओर से नगर निगम आयुक्त देशलदान को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब देने के लिए आदेश दिए गए हैं। मंगलवार को इस केस में अगली सुनवाई होगी। अदालत ने माना कि यह मामला अजमेर की जनता से जुड़ा हुआ है और यह गंभीर है। इसे लेकर तुरंत सुनवाई के आदेश दिए।
गौरतलब है कि शनिवार को प्रतिवादी जितेश धनवानी और मुकेश पुरी की ओर से न्यायालय में याचिका लगाई गई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को ब्रिज की सड़क धंस गई थी। इस मामले में जागरूक नागरिक होने के नाते कोर्ट में याचिका पेश कर ब्रिज में खराब क्वालिटी की सामग्री और मापदंडों के दुरूपयोग के जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। जिसे कोर्ट ने गम्भीर मानते हुए जिम्मेदार अधिकारी से जवाब तलब किया है।
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