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May 16, 2025
सड़क पर राह चलती महिलाओं से झपटमारी कर चेन लूटने वाले दो आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा,
दोनों चेनस्नैचर्स को तीन-तीन साल की कैद के साथ 5- 5 हजार रुपए के अर्थ दंड से किया दंडित
शुक्रवार को अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 2 के न्यायधीश ने राह चलती महिलाओं से झपटमारी कर चेन स्नेचिंग करने वाले दो आरोपियों को सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद और 5-5 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चेन स्नैचिंग के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज है।
अभियोजन अधिकारी दर्शना सार्सन ने बताया कि 7 फरवरी 2025 को गंज थाना क्षेत्र में जलदाय विभाग के पास स्कूटी सवार पति-पत्नी के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी पीड़िता आशा जैन के गले से दो बदमाशों ने चैन तोड़ ली थी ।गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोशन और सोंटी को गिरफ्तार किया था। पुलिस की ओर से 25 फरवरी को चार्जशीट पेश की गई।
अभियोजन अधिकारी दर्शना ने बताया मामले में 8 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए। शुक्रवार को ए सी जे एम 2 के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया जिसमें आरोपी रोशन और सोंटी को तीन-तीन साल की सजा के साथ 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। बीएनएस के नए एक्ट में 304 की नई धारा को जोड़ा गया था। इस धारा से भविष्य में इस तरह के गंभीर अपराध को रोकने में काफी मदद मिलेगी।
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