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राजस्थान न्यूज़: एकल पट्टा घोटाला: मुख्य आरोपी शांति धारीवाल समेत 9 याचिकाओं पर 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई, एसवी राजू करेंगे सरकार की पैरवी

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April 3, 2025

यह मामला राजस्थान की पूर्व सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे शांति धारीवाल को लेकर है, जो इस घोटाले में मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं।

राजस्थान में चर्चित 'एकल पट्टा घोटाले' से जुड़े मामलों की सुनवाई 3 अप्रैल 2025 को दोपहर 3:30 बजे राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर में होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की एकल पीठ द्वारा की जाएगी। इस सुनवाई के लिए सप्लीमेंटरी लिस्ट में कुल 9 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं।

यह मामला राजस्थान की पूर्व सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे शांति धारीवाल को लेकर है, जो इस घोटाले में मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले की पिछली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को हुई थी, जिसमें 19 मार्च 2025 को अगली सुनवाई निर्धारित की गई थी, परंतु तकनीकी कारणों से वह नहीं हो सकी।

राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक अनुराग शर्मा (पूर्व AAG) और अभिनव शर्मा (पूर्व AAG) पैरवी करेंगे। वहीं, परिवादी अशोक पाठक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्तागण आशीष सिंह और वागीश सिंह अदालत में पक्ष रखेंगे।

गौरतलब है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निम्नलिखित पांच याचिकाओं की पुनः सुनवाई का आदेश दिया था:

  1. CrlMP 5353/2022

  2. Crl Rev 113/2022

  3. Crl Rev 114/2022

  4. Crl Rev 115/2022

  5. Crl Rev 131/2022

इन याचिकाओं के साथ-साथ CrlMP 1717/2022 को भी सुनवाई में शामिल किया गया था, जो बाद में अप्रासंगिक (infructuous) हो गई थी, लेकिन आरोपियों ने इसे जानबूझकर लंबित रखा, जिसे परिवादी पक्ष ने चालाकी और मिलीभगत करार दिया है।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय की दो अलग-अलग पीठों ने निम्नलिखित याचिकाओं को भी विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश की एकल पीठ को भेजने के निर्देश दिए हैं:CrlW 189/2025 (GS Sandhu Vs State of Rajasthan) – आदेश: 11.03.2025 (न्यायमूर्ति विनोद कुमार भारवानी)
CrlMP 653/2025 (Onkar Mal Saini Vs State of Rajasthan) – आदेश: 04.03.2025 (न्यायमूर्ति गणेश राम मीणा)
CrlMP 461/2025 (Nishkam Diwakar Vs State of Rajasthan) – एकल पीठ में सूचीबद्ध

विशेष जानकारी:आरोपी ओंकार मल सैनी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को निरस्त करने हेतु CrlW 1235/2023 दाखिल कर रखा है, जिसकी सुनवाई अलग पीठ द्वारा की जा रही है।


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