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March 6, 2025
जयपुर बॉलीवुड फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, डायरेक्टर सुभाष कपूर सहित अन्य की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस अशोक जैन की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह रिवीजन अजमेर कोर्ट में दायर वाद को लेकर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म से जजों और वकीलों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने याचिका दायर कर कहा था कि फिल्म के पिछले दो पार्ट में भी न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। 2 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने इस वाद पर रोक लगाते हुए फिल्म निर्माण पर अस्थायी रोक लगा दी थी, जो अब फैसला आने तक जारी रहेगी।
फिल्म निर्माताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.के. अग्रवाल ने कहा:फिल्म के दृश्यों की जांच करने का अधिकार केवल सेंसर बोर्ड को है।अगर सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म पर किसी को आपत्ति हो तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट में रिवीजन और अपील का प्रावधान है।केवल आशंका के आधार पर फिल्म की शूटिंग रोकना ठीक नहीं है, इसलिए अजमेर कोर्ट में दायर याचिका खारिज की जाए।
बार एसोसिएशन की ओर से तर्क दिया गया: फिल्म न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकती है। फिल्म के दृश्यों की जांच के लिए जजों और अधिवक्ताओं की कमेटी गठित की जाए।
हाई कोर्ट का अगला कदम:अब हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी कुछ समय बाद इस पर अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा।जब तक फैसला नहीं आता, फिल्म निर्माण पर हाई कोर्ट की रोक जारी रहेगी।
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