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July 11, 2022
पोक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने सिविल लाइंस थाना अंतर्गत 10 मार्च 2018 को थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 363, 342 के तहत मुकदमे में सजा का फरमान सुनाते हुए आरोपी आदम खान को 10 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट संख्या 2 विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 दस्तावेज और 14 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए गए। मजिस्ट्रेट के समक्ष डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट का मिलान अहम सबूत साबित हुआ। शेखावत ने बताया कि आज पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने आईपीसी की धारा 363,342, एवं धारा 9 एम/10 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मुलजिम आदम खान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास अलग से भुगतना होगा।
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