For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 116822820
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: टीपी अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड :- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा,ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर मनाया सड़क सुरक्षा महीना 2026 |  Ajmer Breaking News: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत त्रिदिवसीय प्रदर्शनी एवं सह-व्यापार मेले का हुआ भव्य शुभारंभ |  Ajmer Breaking News: वंदे मातरम्-150 ,सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  कार्यालय में हुआ संगोष्ठी का आयोजन |  Ajmer Breaking News: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पराक्रम  दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन |  Ajmer Breaking News: राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ,मुख्यमंत्री ने 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की दी सौगात, बसंत पंचमी पर 75 लाख विद्यार्थियों ने की सामूहिक सरस्वती वंदना |  Ajmer Breaking News: विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने 4 करोड़ रुपए की लागत से बने दो उच्च जलाशयों का किया लोकार्पण . 45 हजार से अधिक लोग होंगे लाभान्वित |  Ajmer Breaking News: राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विशाल दोपहिया वाहन रैली का आयोजन |  Ajmer Breaking News: अजमेर में वरूण सागर पर आयोजित मॉक ड्रिल में एन.डी.आर.एफ. के साथ नागरिक सुरक्षा, एस.डी.आर.एफ., अग्निशमन, चिकित्सा विभाग, पुलिस एवं आपदा मित्र शामिल हुए। |  Ajmer Breaking News: तीर्थ नगरी पुष्कर में 23 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होने जा रही हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार आयोजन हेतु अजमेर में मुख्य कार्यालय का शुभारंभ |  Ajmer Breaking News: सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया । | 

अजमेर न्यूज़: सिविल लाइंस थाने में 10 मार्च 2018 दर्ज दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सज़ा

Post Views 11

July 11, 2022

आरोपी आदम खान को 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से किया दंडित 

पोक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने सिविल लाइंस थाना अंतर्गत 10 मार्च 2018 को थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 363, 342 के तहत मुकदमे में सजा का फरमान सुनाते हुए आरोपी आदम खान को 10 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट संख्या 2 विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 दस्तावेज और 14 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए गए। मजिस्ट्रेट के समक्ष डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट का मिलान अहम सबूत साबित हुआ। शेखावत ने बताया कि आज पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने आईपीसी की धारा 363,342, एवं धारा 9 एम/10 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मुलजिम आदम खान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास अलग से भुगतना होगा। 


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved