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June 23, 2022
पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने नाबालिग बच्ची के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी साबू सिंह को 20 साल कठोर कारावास व 24 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या एक रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि परिवादी की ओर से 23 जून 2020 को ब्यावर सिटी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री उसकी साली के घर गई थी जंहा से वापस लौटने वक़्त आरोपी साबू सिंह उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज किए तो उसने आरोपी साबू सिंह पर बहला-फुसलाकर दुराचार करने के आरोप लगाए जिस पर पुलिस ने 164 के बयान दर्ज करा कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
इस दरम्यान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
पोक्सो न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश बीएल जाट ने विधि विज्ञान में एसएफएल और डीएनए की रिपोर्ट को आधार मानते हुए मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी साबू सिंह को मुजरिम करार देते हुए सजा का एलान किया।
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