For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 106363438
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष राठौड़ ने हवन में दी आहुतियां और पुष्कर सरोवर की महाआरती की |  Ajmer Breaking News: अजमेर शहर कागजों में स्मार्ट सिटी कहलाता है हकीकत में किसी गांव कस्बे से बदतर हालत इस शहर में देखने को मिल रहे हैं। |  Ajmer Breaking News: गुरु पूर्णिमा पर गुरु भक्ति में रंगा पुष्कर, मठ-मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सरकार ने किया संतों का सम्मान |  Ajmer Breaking News: राजगढ़ धाम पर पचास हजार श्रद्धालुओं ने किया गुरूपूजन, गुरूपूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने भेजा अभिनन्दन पत्र |  Ajmer Breaking News: अजमेर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर नाबालिग ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम, |  Ajmer Breaking News: स्मार्ट सिटी की ओर से अदालत में रामसेतु ब्रिज प्रकरण में पैरवी करने वाले लोक अभियोजक शर्मा ने पैरोकारो पर पक्षकार बनने का लगाया आरोप |  Ajmer Breaking News: रात को आई तेज बारिश के दौरान फॉयसागर रोड स्थित CRPF के सामने डिफेंस कॉलोनी की संपर्क पुलिया टूटी,  |  Ajmer Breaking News: अगर किसी को अपने पहचान के डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो सावधान, स्कैमर्स की गैंग भोले भाले लोगों को बना रहे है शिकार, |  Ajmer Breaking News:    गुरूपूर्णिमा के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण ,वृक्षारोपण के साथ संरक्षण आवश्यक - श्री भाटी |  Ajmer Breaking News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा एवं सम्मान के साथ आयोजित हुआ गुरुवंदन कार्यक्रम | 

राजस्थान न्यूज़: कोटा: दुष्कर्म केस में 5 दिन में फैसला, आरोपी को ताउम्र कैद की सजा

Post Views 11

August 28, 2018

कोटा.  जेके लोन अस्पताल से 11 माह पहले 10 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने 5 कार्य दिवस में फैसला सुना दिया। पुलिस ने 20 अगस्त को चालान पेश किया था।



न्यायालय ने फैसले में आरोपी पप्पू उर्फ हरिराम को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख का जुर्माना भी किया है। राजस्थान में ये पहला मामला है जब पॉक्सो एक्ट में चालान पेश होने के 5 दिन के अंदर फैसला आया है। विशिष्ट न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) गिरीश अग्रवाल ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। 

यह घटना पिछले साल 13 अक्टूबर की है। उस दिन जेके लोन अस्पताल में भर्ती हुई एक गर्भवती के मृत बच्चा पैदा हुआ। इस दौरान एक युवक महिला की 10 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। उसकी 6 साल की बहन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि आरोपी पप्पू बच्ची को ट्रेन में बिठाकर लाखेरी ले गया और जंगल में उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। इस दौरान बच्ची मौका पाकर भागकर लाखेरी स्टेशन और वहां से कोटा आ गई। 
पुलिस ने रामचंद्रपुरा निवासी आरोपी पप्पू उर्फ हरिराम को 22 मई को गिरफ्तार किया था। लेकिन इससे पहले मामले में एफआर भी लग गई थी। न्यायालय ने आरोपी को 363, 366, 376(2)(आई) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में दोषी माना। विशिष्ट न्यायाधीश गिरीश अग्रवाल ने आरोपी को ताउम्र कैद की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित कर दिया। 


© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved