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July 11, 2017
अजमेर। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री उमर दराज खान ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग की योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायो के व्यक्तियों को व्यावसायिक शैक्षिक एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के इच्छुक व्यक्तियों को ऋण वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक करोड़ 32 लाख का बजट वितरण के लिए प्रदान किया है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्तियों की आयु सीमा व्यावसायिक ऋण योजनान्तर्गत न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 54 वर्ष तक एवं शैक्षिक ऋण योजनान्तर्गत न्यूनतम 16 वर्ष से अधिकतम 32 वर्ष है। परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम हो। नवीन निर्देशानुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रा, मूल निवास, आय, बकाया नहीं होने काशपथ पत्रा प्रस्तावित परियोजना का वितरण, मासिक एवं वार्षिक मय कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कार्यस्थल स्वामित्व, आधार कार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक खाता का होना अनिवार्य है। बीपीएल एवं महिलाओं को ऋण में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्रा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर अजमेर से प्राप्त किया जा सकता हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्रा कार्यालय में जमा करवाने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई है।
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