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June 17, 2017
रिपोर्टर- कालेधन और आयकर चोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया है। अब 50 हजार से ज्यादा के लेनदेन के लिए आधार जरूरी होगा। साथ ही नए खाते खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि सभी मौजूदा बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार संख्या से खाते को जोड़ना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे। जिन खाताधारकों ने अपनी केवाईसी पूरी कर ली है, उन्हें भी आधार को खाते के साथ जोड़ना पड़ेगा। 50 हजार से ज्यादा की रकम के लेनदेन पर आधार उसी तरह जरूरी होगा, जैसे अभी पैन कार्ड को जरूरी माना जाता है।
इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। इनकम टैक्स विभाग की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है।
इससे पहले आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या बताने को अनिवार्य किए जाने के केंद्र के फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा।
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