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October 2, 2026
जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्थान में मतदाता सूची के सतत अद्यतन (Continuous Updation) के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका मकसद उन पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कराना है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सूची में शामिल होने से रह गए, तथा उन युवाओं का नाम जोड़ना है जो पहली बार मतदान के पात्र हुए हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से हटा घोषणा पत्र
आम लोगों की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने एक अहम बदलाव किया है। मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 और संशोधन के फॉर्म-8 के साथ SIR के दौरान जोड़ा गया घोषणा पत्र हटा दिया गया है।इसका मतलब यह है कि राजस्थान सहित उन राज्यों में, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब आवेदन करना पहले से आसान होगा।
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन — voters.eci.gov.in या ECINET पोर्टल पर जाकर फॉर्म-6 ऑनलाइन भरा जा सकता है।
बीएलओ के जरिए — अपने क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
विशेष कैंप में — स्कूल-कॉलेजों के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की ओर से लगने वाले विशेष कैंपों में जाकर आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझी जा सकती है।
कौन-सा फॉर्म किस काम के लिए
फॉर्म-6 नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए है, जबकि फॉर्म-8 मतदाता सूची में पहले से दर्ज जानकारी में संशोधन, पता बदलने या मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए भरा जाता है।
18 साल की उम्र कब तक पूरी होनी चाहिए
निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता बनने के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर — इनमें से किसी एक अर्हता तिथि को 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। यानी साल में चार बार नाम जुड़ने का मौका मिलता है और इसी वजह से इसे सतत अद्यतन कहा जाता है।
स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम
अभियान के तहत स्कूल और कॉलेजों के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जनजागरूकता कार्यक्रम और विशेष कैंप आयोजित करेंगे। आयोग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करें।निर्वाचन विभाग का कहना है कि ‘कोई पात्र मतदाता न छूटे’ की भावना से ही सहभागी और समावेशी लोकतंत्र का उद्देश्य हासिल किया जा सकता है।
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