For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 101471203
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा सील ट्यूर 6 फरवरी को पहुचेंगा अजयमेरु राजस्थान की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन करेंगे प्रतिनिधि |  Ajmer Breaking News: 5 और 6 फरवरी 2025 को आध्यात्मिक गुरु संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन |  Ajmer Breaking News: विवेकानन्द स्मारक पर रथसप्तमी पर सामूहिक सूर्यनमस्कार का आयोजन |  Ajmer Breaking News: रोडवेज बस स्टेड पर खडी रोडवेज बस धूं धूं कर जली आग लगने से अचानक दौडी बस  |  Ajmer Breaking News: गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की 1113 वीं जयंती के अवसर पर निकली विशाल शोभायात्रा, |  Ajmer Breaking News: अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की माँग, दरगाह दीवान ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र |  Ajmer Breaking News: पुलिस द्वारा रेंज स्तर पर चलाए गए साइबर शील्ड अभियान के तहत 2 करोड़ कीमत के 842 मोबाइल बरामद, |  Ajmer Breaking News: रेल बजट 2025-26,राजस्थान को रिकार्ड 9960 करोड़ रूपये के बजट का आवंटन,संरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टेशनों का पुनर्विकास तथा यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित |  Ajmer Breaking News: आमजन तक विधिक जागरूकता पहुँचानें के लिए मोबाइल वैन को दिखाई गई हरी झण्डी |  Ajmer Breaking News: साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित ,मुख्य विकास संकेतकों पर हुई चर्चा | 

राष्ट्रीय न्यूज़: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी आसाराम को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 31 मार्च तक अंतरिम जमानत

Post Views 21

January 14, 2025

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह जमानत मेडिकल आधार पर दी गई है।

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इस मामले में अधिवक्ता आरएस सलूजा और यशपाल सिंह ने आसाराम का पक्ष रखा।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान आसाराम पर यह शर्त लगाई थी कि वह अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकता।आसाराम के खिलाफ मामले:आसाराम दो अलग-अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

पहला मामला:जोधपुर आश्रम में 2013 में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला। इस मामले में 2018 में पॉक्सो एक्ट के तहत आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

दूसरा मामला:गुजरात के गांधीनगर आश्रम में एक महिला अनुयायी से बार-बार बलात्कार करने का मामला। सूरत की रहने वाली पीड़िता ने 2013 में आरोप लगाया था। इस मामले में जनवरी 2023 में गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मेडिकल ग्राउंड पर राहत: आसाराम के वकीलों ने जमानत के लिए मेडिकल ग्राउंड का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत दी जा रही है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस दौरान आसाराम अपने अनुयायियों या समर्थकों से संपर्क नहीं कर सकता।

आसाराम को मिली यह राहत 31 मार्च 2025 तक है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई में जमानत को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।


© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved