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November 19, 2020
पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक़ वहां की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जमात-उद-दावा के मुख्या हाफिज सईद को अवैध फंडिंग के आरोप में 11 साल कैद की सजा की सजा सुना दी है। हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। हाफिज मुंबई में हुए आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है।
सईद के साथ दो और आरोपियों प्रो. जफर इकबाल, और याह्या मुजाहिद को दो मामलों में पांच-पांच साल और दूसरे मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और सभी की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इससे पहले फरवरी में भी हाफिज को लाहौर की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के दो मामलों में दोषी करार दिया था। तब कोर्ट ने उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के 41 मामले दर्ज हैं।
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