For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 125569273
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: जयपुर: विधानसभा, हाईकोर्ट और जिला एवं सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी |  Ajmer Breaking News: अजमेर: संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 726वीं जयंती पर भव्य आयोजन का शुभारंभ |  Ajmer Breaking News: अंबेडकर की दूरदर्शिता से ही आज भारत की विश्व में पहचान - डॉ  मनोज बैहरवाल |  Ajmer Breaking News: दुनिया में अद्वितीय यज्ञ पुष्कर से स्वामी, अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती का बड़ा बयान मंदिर दुकान नहीं, आराधना का केंद्र — पुष्कर में शंकराचार्य की सख्त टिप्पणी |  Ajmer Breaking News: अजमेर के दिल्ली गेट के सामने स्थित गाछी मोहल्ले में सोमवार को क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने शराब की दुकान को हटाने की मांग जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। |  Ajmer Breaking News: सिविल लाइन थाना अंतर्गत सोमवार सुबह ख्वाजा मॉडल स्कूल के पास मंदिर से पैदल घर लौट रहे युवक से बाइक सवार तीन बदमाश झपट्टा मारकर मोबाइल ले उड़े।   |  Ajmer Breaking News: ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत साइबर ठगी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। अलवरगेट थाना पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।  |  Ajmer Breaking News: अजमेर: नाबालिग से दुष्कर्म व ब्लैकमेल मामले में डॉक्टर सहित दो गिरफ्तार |  Ajmer Breaking News: ग्वालिया का नाडा रसूलपुरा में भीषण पानी की किल्लत के बीच ग्रामवासी कर रहे हैं त्राहि त्राहि  |  Ajmer Breaking News: जय अम्बे सेवा समिति वृद्धाश्रम (सेवाधाम) में असहाय महिलाओं को राशन सामग्री वितरित,हर माह के द्वित्तीय रविवार को गरीब असहाय महिलाओं को राशन सामग्री वितरित की जाती है l | 

अजमेर न्यूज़: कफ्र्यू क्षेत्रों की हुई समीक्षा शहर के कई क्षेत्रों से हटाई निषेधाज्ञा

Post Views 81

June 3, 2020

कोरोना महामारी के कारण अजमेर शहर में लागू की गई निषेधाज्ञा को कई क्षेत्रों में कम कर आमजन को राहत प्रदान की गई है

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशो के तहत निषेधाज्ञा से क्षेत्रों को मुक्त करने के परिपेक्ष में बुधवार को कफ्र्यू क्षेत्र की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), अजमेर, थानाधिकारी पुलिस थाना दरगाह, क्लॉक टावर, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सम्पत सिंह जोधा, डॉ. ज्योत्सना रंगा व डॉ. आर.एस. किराडिया उपस्थित हुए।

     उन्होंने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया किसंचेती भवन लाखन कोटडीमें 30 मई को कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशोनुसार स्क्रीनिंग व रेण्डम सेम्पलिंग की कार्यवाही संपादित की जा रही है। इसलिए इस क्षेत्र को वर्तमान में निषेधाज्ञा से मुक्त नही किया जाएं। निर्धारित गाईडलाइन के अनुसार संक्रमित पाए गये व्यक्तियों वाले क्षेत्र को निषेधाज्ञा से मुक्त नहीं किया जा रहा है।

     उन्होंने बताया कि मुस्लिम मोची मौहल्ला, होलीदडा, अन्दरकोट, खटीक बस्ती (राजेन्द्र स्कुल के पास, पहाड़गंज), कमला बावडी होटल शोभराज के पीछे की गली एवं लाखन कोटडी क्षेत्र (संचेती भवन के आस-पास के क्षेत्र को छोडकर) में से निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया गया है। अब केवललाखन कोटडी में स्थित संचेती भवन के आस-पास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा को पूर्वानुसार यथावत रखा गया है।

     उन्होंने बताया कि संचेती भवन क्षेत्र के थानाधिकारी द्वारा क्षेत्र की स्थिति, परिस्थिति, कानून व्यवस्था व मानव जीवन की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए क्षेत्र में समुचित बैरिकेटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिससे कि आमजन को अनावश्यक परेशानी भी न हो और व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे।

     उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा से मुक्त किये गये क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबन्धों के साथ दुकानें खोली जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन 5.0 के क्रियान्वयन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी। दुकानें व ठेला संचालन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों की पालना करनी होगी। दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का स्थायी अथवा अस्थायी सामान नहीं रखेंगे। दुकानदार द्वारा किसी भी ऎसे ग्राहक को कोई विक्रय नहीं किया जायेगा जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर जुर्माना, दुकान बन्द या कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

     उन्होंने बताया कि व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट अर्थात दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नही करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। समस्त प्रवेश व निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सेनिटाईजर के प्रबन्ध किए जाएंगें। कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में हेण्डवॉश और सेनिटाईजर की उपलब्धत सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर थूकना को अपराध मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved