For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 120933593
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: पुष्कर में विप्र फाउंडेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन, BCIF शोध अभियान शुरू करने की घोषणा |  Ajmer Breaking News: रन फॉर विकसित राजस्थान का हुआ आयोजन युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन ने बढ़-चढ़कर लिया भाग, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर ने दिखाई हरी झंडी |  Ajmer Breaking News: केंद्रीय कृषि मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने किया एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारम्भ |  Ajmer Breaking News: अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत जी सिने माल के पीछे आनासागर झील में एक युवक की पानी की सतह पर तैरता मिला शव, |  Ajmer Breaking News: अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई भावभीनी विदाई, |  Ajmer Breaking News: श्री हनुमत शक्ति जागरण समिति के तत्वावधान में रविवार को अजमेर से 100 वरिष्ठजन श्रद्धालुओं का एक डेलिगेशन प्रयागराज और अयोध्या की धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ। |  Ajmer Breaking News: अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक (अ) एवं ब्लाक (ब) कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। |  Ajmer Breaking News: हनुमानगढ़ ब्लास्ट साजिश केस: अजमेर के आरोपी अली अकबर को लेकर परिवार का बयान, आर्थिक तंगी और कर्ज से था परेशान |  Ajmer Breaking News: सिलोरा पीटीएस से पुलिस की महिला जवानों को अभय कमांड सेंटर,पुलिस कंट्रोल रूम ओर अजमेर के आदर्श थाने यानी आदर्श नगर थाने का कराया भ्रमण,पुलिस की वर्किंग से कराया अवगत, |  Ajmer Breaking News: देवनानी विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से हुए विभूषित, तकनीकी शिक्षा के साथ मानवीय मूल्यों का समावेश अनिवार्य: श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष-राजस्थान विधानसभा | 

अजमेर न्यूज़: कफ्र्यू क्षेत्रों की हुई समीक्षा शहर के कई क्षेत्रों से हटाई निषेधाज्ञा

Post Views 81

June 3, 2020

कोरोना महामारी के कारण अजमेर शहर में लागू की गई निषेधाज्ञा को कई क्षेत्रों में कम कर आमजन को राहत प्रदान की गई है

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशो के तहत निषेधाज्ञा से क्षेत्रों को मुक्त करने के परिपेक्ष में बुधवार को कफ्र्यू क्षेत्र की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), अजमेर, थानाधिकारी पुलिस थाना दरगाह, क्लॉक टावर, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सम्पत सिंह जोधा, डॉ. ज्योत्सना रंगा व डॉ. आर.एस. किराडिया उपस्थित हुए।

     उन्होंने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया किसंचेती भवन लाखन कोटडीमें 30 मई को कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशोनुसार स्क्रीनिंग व रेण्डम सेम्पलिंग की कार्यवाही संपादित की जा रही है। इसलिए इस क्षेत्र को वर्तमान में निषेधाज्ञा से मुक्त नही किया जाएं। निर्धारित गाईडलाइन के अनुसार संक्रमित पाए गये व्यक्तियों वाले क्षेत्र को निषेधाज्ञा से मुक्त नहीं किया जा रहा है।

     उन्होंने बताया कि मुस्लिम मोची मौहल्ला, होलीदडा, अन्दरकोट, खटीक बस्ती (राजेन्द्र स्कुल के पास, पहाड़गंज), कमला बावडी होटल शोभराज के पीछे की गली एवं लाखन कोटडी क्षेत्र (संचेती भवन के आस-पास के क्षेत्र को छोडकर) में से निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया गया है। अब केवललाखन कोटडी में स्थित संचेती भवन के आस-पास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा को पूर्वानुसार यथावत रखा गया है।

     उन्होंने बताया कि संचेती भवन क्षेत्र के थानाधिकारी द्वारा क्षेत्र की स्थिति, परिस्थिति, कानून व्यवस्था व मानव जीवन की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए क्षेत्र में समुचित बैरिकेटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिससे कि आमजन को अनावश्यक परेशानी भी न हो और व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे।

     उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा से मुक्त किये गये क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबन्धों के साथ दुकानें खोली जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन 5.0 के क्रियान्वयन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी। दुकानें व ठेला संचालन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों की पालना करनी होगी। दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का स्थायी अथवा अस्थायी सामान नहीं रखेंगे। दुकानदार द्वारा किसी भी ऎसे ग्राहक को कोई विक्रय नहीं किया जायेगा जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर जुर्माना, दुकान बन्द या कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

     उन्होंने बताया कि व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट अर्थात दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नही करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। समस्त प्रवेश व निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सेनिटाईजर के प्रबन्ध किए जाएंगें। कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में हेण्डवॉश और सेनिटाईजर की उपलब्धत सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर थूकना को अपराध मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved