For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 156158607
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: रेलवे अधिकारी रवि मीणा के अपहरण का मामला, पुलिस ने बांदीकुई से अपहरणकर्ता से सकुशल छुड़ाया,  सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने किया खुलासा |  Ajmer Breaking News: कांग्रेस ने भाजपा सरकार से मांगा 21 सवालों का जवाब, देवनानी को घेरा, प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने कांग्रेस की एकजुटता को दिखाने का भी किया प्रयास। |  Ajmer Breaking News: आई बैंक सोसायटी आफ राजस्थान अजमेर चैप्टर के द्वारा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़े का किया जाएगा आयोजन, |  Ajmer Breaking News: मंडल रेल प्रबंधक अजमेर का ब्यावर, सोजत रोड और मारवाड़ जंक्शन दौरा |  Ajmer Breaking News: जयपुर रोड स्थित न्यू घुघट रेस्टोरेंट में चोरी, शटर और CCTV कैमरा तोड़कर अंदर घुसा बदमाश, रेस्टोरेंट में रखे हुए गुटके बीड़ी सिगरेट सहित लगभग 20 हजार के माल पर  किया हाथ साफ  |  Ajmer Breaking News: पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के 1501 वें जश्न ईद मीलादुन्नबी पर कौमी एकता और सामाजिक समरसता के साथ निकला जुलूस,  |  Ajmer Breaking News: नगर निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। |  Ajmer Breaking News: विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के भाजपा कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की करी मांग |  Ajmer Breaking News: बिना अनुमति नर्सिंग स्कूल संचालन और फीस वसूली का आरोप, छात्रों ने कलेक्टर से लगाई कार्रवाई की गुहार |  Ajmer Breaking News: आदर्श नगर थाना पुलिस की एरिया डोमिनेशन के तहत  कार्रवाई, तीन वारंटी गिरफ्तार, दो हिस्ट्रीशीटर हिरासत में | 

अजमेर न्यूज़: कफ्र्यू क्षेत्रों की हुई समीक्षा शहर के कई क्षेत्रों से हटाई निषेधाज्ञा

Post Views 91

June 3, 2020

कोरोना महामारी के कारण अजमेर शहर में लागू की गई निषेधाज्ञा को कई क्षेत्रों में कम कर आमजन को राहत प्रदान की गई है

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशो के तहत निषेधाज्ञा से क्षेत्रों को मुक्त करने के परिपेक्ष में बुधवार को कफ्र्यू क्षेत्र की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), अजमेर, थानाधिकारी पुलिस थाना दरगाह, क्लॉक टावर, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सम्पत सिंह जोधा, डॉ. ज्योत्सना रंगा व डॉ. आर.एस. किराडिया उपस्थित हुए।

     उन्होंने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया किसंचेती भवन लाखन कोटडीमें 30 मई को कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशोनुसार स्क्रीनिंग व रेण्डम सेम्पलिंग की कार्यवाही संपादित की जा रही है। इसलिए इस क्षेत्र को वर्तमान में निषेधाज्ञा से मुक्त नही किया जाएं। निर्धारित गाईडलाइन के अनुसार संक्रमित पाए गये व्यक्तियों वाले क्षेत्र को निषेधाज्ञा से मुक्त नहीं किया जा रहा है।

     उन्होंने बताया कि मुस्लिम मोची मौहल्ला, होलीदडा, अन्दरकोट, खटीक बस्ती (राजेन्द्र स्कुल के पास, पहाड़गंज), कमला बावडी होटल शोभराज के पीछे की गली एवं लाखन कोटडी क्षेत्र (संचेती भवन के आस-पास के क्षेत्र को छोडकर) में से निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया गया है। अब केवललाखन कोटडी में स्थित संचेती भवन के आस-पास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा को पूर्वानुसार यथावत रखा गया है।

     उन्होंने बताया कि संचेती भवन क्षेत्र के थानाधिकारी द्वारा क्षेत्र की स्थिति, परिस्थिति, कानून व्यवस्था व मानव जीवन की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए क्षेत्र में समुचित बैरिकेटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिससे कि आमजन को अनावश्यक परेशानी भी न हो और व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे।

     उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा से मुक्त किये गये क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबन्धों के साथ दुकानें खोली जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन 5.0 के क्रियान्वयन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी। दुकानें व ठेला संचालन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों की पालना करनी होगी। दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का स्थायी अथवा अस्थायी सामान नहीं रखेंगे। दुकानदार द्वारा किसी भी ऎसे ग्राहक को कोई विक्रय नहीं किया जायेगा जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर जुर्माना, दुकान बन्द या कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

     उन्होंने बताया कि व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट अर्थात दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नही करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। समस्त प्रवेश व निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सेनिटाईजर के प्रबन्ध किए जाएंगें। कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में हेण्डवॉश और सेनिटाईजर की उपलब्धत सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर थूकना को अपराध मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved