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July 19, 2017
अजमेर। अपर एंव जिला न्यायालय की महिला उत्पीडन खंड पीठ ने बुधवार को एक अहम पै*सला सुनते हुए हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धारो के मामले में आरोपी पुष्कर को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, वहीं २०हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक सीमांत भारद्वाज ने बताया कि मामला १४ नवम्बर २०१६ का है, जब पुष्कर के होकरा निवासी पीडिता अपने घर पर अकेली थी इसी दौरान वही का रहने वाला आरोपी पुष्कर चोरो की नियत से अन्दर घुसा और लडकी को देख नियत खराब करने लगी और उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, पीडिता वंहा से आरोपी से छुडा कर बाहर भागी तो आरोपी भी उसके पीछे दौड पडा। वहीं आरोपी ने उसे कुए में धक्का दे दिया। पी$िडता के चिल्लाने की आवाज के बाद गाँव के ग्रामीणों ने आरोपी को मौके से ही पकड लिया और पीडिता को हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुष्कर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही की। वहीं आज महिला उत्पीडन कोर्ट ने आरोपी पुष्कर को १० साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई से दंडित किया है और साथ ही कोर्ट ने २० हजार रूपए से दण्डित भी किया है। इस मामले में ९ गवाह और १२ दस्तावेज पेश किये है।
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