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राजस्थान न्यूज़: निगम के आठों जोनों के लिए पुलिस की आठ टीमों का गठन

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June 29, 2017

जयपुर। महापौर डॉ. अशोक लाहोटी और आयुक्त  रवि जैन ने बुधवार को नगर निगम जयपुर की सतर्कता शाखा के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ बैठक की।
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त डॉ. हरसहाय मीणा, उपायुक्त सतर्कता  बाघ सिंह, पुलिस निरीक्षक सतर्कता  नरेश शर्मा, वित्तीय सलाहकार  अचलेश्वर मीणा, उपायुक्त मुख्यालय  जनार्दन शर्मा ने हिस्सा लिया।महापौर डॉ. अशोक लाहोटी ने बताया कि नगर निगम जयपुर के आठों जोनों के लिए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की आठ टीमों का गठन किया गया है। हर जोन में एक टीम सघन रूप से काम करेगी। यह टीम सघन रूप से दुकान के अंदर व बाहर एक-एक डस्टबिन न रखने वालों और प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। इन टीमों की मॉनिटरिंग उपायुक्त सतर्कता बाघ सिंह करेंगे। सभी टीम अपने-अपने जोन की रिपोर्ट प्रतिदिन उपायुक्त सतर्कता को देंगी। महापौर ने सतर्कता शाखा के अधिकारियों-कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दुकान के बाहर डस्टबिन होना चाहिए। साथ ही डस्टबिन के बाहर कचरा पड़ा नहीं होना चाहिए। महापौर ने लोगों को कचरा निश्चित समय और निश्चित स्थान पर डालने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। महापौर ने प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि आठों टीम 1 जुलाई से अपना कार्य शुरू करेंगी।

उल्लेखनीय है कि सभी दुकानदारों, व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों को अपने-अपने प्रतिष्ठान पर 20-20 लीटर की क्षमता के दो ढक्कनदार डस्टबिन (एक प्रतिष्ठान के अन्दर व एक प्रतिष्ठान के बाहर) रखना है तथा होटल, ढाबे, रेस्टोरेन्ट, ज्यूस, हलवाई, चाय वाले, सब्जी वाले 100-100 लीटर क्षमता के दो ढक्कनदार पात्र रखने हैं। जिन दुकानदारों/व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर कचरे के लिए दो अलग-अलग ढक्कनदार डस्टबिन्स नही रखें जाएंगे तो उनसे 2000 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कैरिंग चार्ज वसूल किया जाएगा और नियमानुसार प्रतिष्ठान को सीज की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग का बेचान/उपयोग/भण्डारण व विनिर्माण करने पर संबंधित व्यापारी/दुकानदार के विरूद्ध 5 वर्ष की सजा के लिए चालान एवं एक लाख रूपये जुर्माना अथवा दोनों साथ किया जाएगा।


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