Post Views 831
June 23, 2017
अजमेर। राज्य के अन्य पिछडे एवं कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाये है। इस वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिये राजस्थान अन्य पिछडा वर्ग के वित्त एवं विकास निगम लि. कार्यरत है। निगम आय जनित सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है ।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि निगम द्वारा ऋण प्राप्त करने की निर्धारित पात्राता निर्धारित है, जिसमें प्राथी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये। साथ ही वह राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति का होना चाहियें। प्रार्थी की समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे अथवा दुगनी आय होनी चाहिये। प्रार्थी पर किसी भी बैंक सहकारी संस्था, निगम अथवा राज्य सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नही होना चाहिये तथा जिस कार्य के लिये ऋण लिया जा रहा है, उसके लिए प्रशिक्षण या अनुभव प्राप्त होना चाहिये।
लक्षित समूह
अन्य पिछडा वर्ग में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नोटिफाइड जातियां सम्मिलित मानी जायेगी।
योजनायेंः-
राष्ट्रीय निगम आय जनित सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिससे कृषि, शिल्प तकनीकी, लघु व्यवसाय, सेवा क्षेत्रा के व्यवसाय, परिवहन सेवायें आदि सम्मिलित है। रूपये 50,000/- से अधिक की परियोजनायें राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम स्तर से संचालित की जाकर, संबंधित राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से अनुमोदित होती है। राष्ट्रीय निगम, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाने वाली परियोजनाओं के प्रस्तावों में कृषि, व्यापार, यातायात एवं लघु उद्योग सेवाओं की गतिविघियों को समुचित प्रतिनिधित्व अपेक्षित है।
आवेदन किस प्रकार करेंः
आवेदक को अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्रा में भर कर संबंधित जिले के परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम के पास जमा करवा कर ऋण संबंधी औपचारिकताऐं पूरी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की जानकारी परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम के जिला कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved