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राजस्थान न्यूज़: मंगलवार को होगी महापौर की जन सुनवाई

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June 20, 2017

जयपुर । महापौर डॉ. अशोक लाहोटी ने सोमवार को महापौर जन सुनवाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आम जनता के लिए बैठने, पीने के पानी और कूलर आदि व्यवस्थाओं के आवश्यक निर्देश दिए। मंगलवार को सुबह 8.30 बजे से 11.30 बजे तक नगर निगम जयपुर मुख्यालय पर महापौर जन सुनवाई आयोजित होगी। उल्लेखनीय है कि महापौर ने जयपुर की आम जनता को राहत देने के लिए यह अभिनव पहल की है। महापौर जन सुनवाई महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित की जाती है। इसका समय सुबह 8.30 बजे से 11.30 तक निर्धारित किया गया है। महापौर जन सुनवाई में नगर निगम जयपुर के विभिन्न जोनों और मुख्यालय के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। नगर निगम जयपुर से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के निस्तारण के लिए आम जनता मंगलवार को सुबह 8.30 से 11.30 बजे तक नगर निगम जयपुर मुख्यालय पधार सकती है। पूर्व में यह सुनवाई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की गई थी। महापौर जन सुनवाई का समय 8.30 से 11.30 तक आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोग महापौर जन सुनवाई में आना चाहते हैं, पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 तक धूप बहुत रहती है। इससे असुविधा होता है। साथ ही कामकाजी दिन होने के कारण आम लोगों को अपनी दुकान या कार्यालय पर जाना पड़ता है। इसलिए उन्हें समस्या बताने आने के लिए छुट्टी करनी पड़ती है। साथ ही नगर निगम जयपुर के सभी जोनों के अधिकारी सुबह 11.30  बजे बाद अपने कार्यालय में जाकर अपना राजकीय कार्य कर सकते हैं। 20 जून को और इसके बाद प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को होने वाली महापौर जन सुनवाई का समय प्रातः 8.30 से 11.30 बजे तक रहेगा। महापौर जन सुनवाई में शिकायत समाधान की एक प्रक्रिया तय की गई है। सबसे पहले प्रार्थी को आवेदन पत्र वितरण केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र पर शिकायत या कार्य का विवरण लिखना होगा। इसके बाद सुनवाई के लिए महापौर के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। सुनवाई के बाद पंजीयन के लिए पंजीयन केंद्र पर पंजीयन करवाकर रसीद प्राप्त करनी होगी। यह प्रक्रिया इस तरह से तैयार की गई है कि आम जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। महापौर ने बताया कि सभी जोनों और शाखाओं के अधिकारी एक छत के नीचे होने से समस्या के समाधान की गति त्वरित होगी। इससे आम जन को काफी लाभ होगा।


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