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July 12, 2022
पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने नाबालिग बच्ची के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल काठात को 20 साल कठोरतम कारावास व 44 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या एक रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि परिवादी पीड़िता के पिता द्वारा 14 दिसंबर 2019 को मांगलियावास थाने में अपनी पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता की तलाश शुरू की। लगभग सवा 2 माह बाद पीड़िता को पुलिस ने दस्तयाब कर उसके 161 और 164 के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया। जिसमें उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। इसके बाद मुकदमे में पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं को जोड़ा गया और आरोपी राहुल काठात को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद ट्रायल चली। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 25 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला से डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट को आधार बनाते हुए माननीय न्यायाधीश बीएल जाट ने मुकदमे में अहम फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी राहुल काठात को 20 वर्ष कठोरतम कारावास और 44 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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