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December 21, 2017
पाकिस्तान के हिन्दू विस्थापितों की सुविधा एवं वीजा को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए जोधपुर एफआरओ को बीस जनवरी तक सारी डिटेल हाईकोर्ट में पेश करने के साथ पोर्टल पर डालने के निर्देश दिए हैं. अब बीस जनवरी को अगली सुनवाई होगी. सरकार की ओर से आकडे़ पेश किए जाने के बाद बुधवार को जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में न्यायमित्र कमल जोशी व सज्जनसिंह राठौड ने बहस की. बहस करते हुए बताया गया कि एफआरओ को पेडिंग प्रार्थन पत्रों पर कमियां बतानी थी लेकिन न तो कमियां बताई और न ही उनका निस्तारण किया.
15 दिसम्बर 2014 के नोटिफिकेशन के अनुसार एफआरओ के पास जितने भी प्रार्थन पत्र एलटीवी एवं एसटीवी के है उनकी कमियों को पूरा कर राज्य सरकार को भेजने का प्रावधान किया और राज्य सरकार केन्द्र सरकार को भेजी, लेकिन जोधपुर एफआरओ ने सीधी ही केन्द्र सरकार को भेज दी, जबकि कमियों का सुधार नहीं किया गया.
इसी बीच शिविर का आयोजन किया गया जो कि किसी भी लिहाज से उचित नहीं था क्योकि पाक विस्थापितो को न तो कमिया बताई न ही उनका निस्तारण किया गया. हाईकोर्ट ने न्यायमित्र का पक्ष सुनने के बाद एफआरओ जोधपुर को निर्देश दिए हैं कि बीस जनवरी तक सभी कमियों को पोर्टल पर अपलोड किया जाए साथ सभी के आवेदन कोर्ट के समक्ष रिकार्ड पर पेश करें.
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