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June 3, 2026
Cotpa act की धारा 7 के अंतर्गत की गई जपती की कार्रवाई
आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशॊ की अनुपालनऻ में आज दिनांक 03-06-2026 को अजमेर में कोटपा एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत मैसर्स दीपक जनरल स्टोर खारऻकॢई तथा घनश्याम ब्रदर्स कवन्ड्सपूरा पर विदेशी सिगरेटस के जप्त करने की कार्रवाई की गई इन सिगरेटस के पैकेट पर किसी प्रकार की कोई वैधानिक चेतावनी अंकित नहीं थी जो की कोटपा एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत सजा एवं जुमार्ने का प्रावधान है दोनों फर्मो पर कुल 539 सिगरेट के पैकेट जप्त किए गए संबंधित के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा आज की इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल,आनंद कुमार, दीपक कुमार,राजेंद्र शर्मा शामिल रहे तथा सहायक कर्मचारी के तौर पर राजकुमार इंदौरिया का सहयोग रहा