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January 15, 2022
प्रदेश में नई गाइडलाइन के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ़्यू
दूध,सब्ज़ी,फल,मेडिकल व पेरिशेबल फूड आइटम्स को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद
गृह विभाग की ओर से कोरोना व ओमिक्रोन संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को मद्देनजर रखते हुए जारी की गई नई गाइडलाइन के चलते शनिवार रात 11:00 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू होगा जो सोमवार सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। इस दरमियान फल, सब्जी, दूध, मेडिकल और अन्य पेरिशेबल फूड आइटम्स को छोड़कर इस दौरान सभी मार्केट, कार्यस्थल और व्यवसायिक कॉन्प्लेक्स बंद रहेंगे।जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर विकास सांगवान ने बताया कि पुलिस की अलग-अलग टुकड़िया नाकाबंदी लगाकर बिना काम घर से निकलने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी। वहीं जरूरी काम को छोड़कर कोई भी घरों से बाहर ना निकले ऐसी अपील की गई है।गृह विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन में बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल रात 8:00 बजे तक ही खुल सकेंगे, वहीं धार्मिक स्थलों पर फूल माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजन सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। रेस्टोरेंट और क्लब में 50% क्षमता के साथ रात 10:00 बजे तक भोजन परोसा जा सकेगा। टेकअवे सेवा 24 घंटे जारी रह सकेगी। इसके अलावा शादी समारोह,जुलूस,सभा,धरने आदि में 50 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।पुलिस के जवान और अधिकारी जगह-जगह नाकाबंदी लगाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाइश कर रहे हैं। वही नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।
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