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June 9, 2026
गंज थाना अंतर्गत वर्ष 2025 में नाबालिक के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने किया सजा का ऐलान,
आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 50-55 हजार के अर्थ दंड से किया दंडित, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में पीड़िता को 12 लाख रुपए दिलाने के आदेश
गंज थाना अंतर्गत रहने वाली नाबालिग के साथ वर्ष 2025 में हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2025 का है, पीड़िता के पिता ने गंज थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि आरोपी घर में अकेली उसकी नाबालिक के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म करता है। शिकायत के आधार पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित बीएनएस विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
पीड़िता के पिता का आरोप है कि आरोपी नागौर निवासी सुखदेव ने नाबालिग को घर पर अकेला देखकर उसे डरा धमका कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 31 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए गए। अपर लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा 50-50 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया है।
साथ ही पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 12 लाख रुपए दिलाने के भी आदेश दिए गए हैं जिसमें 20% एफडी के रूप में और 80% पीड़िता के बैंक अकाउंट में डलवाने के आदेश दिए हैं।
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